Income Tax देने वालों की टेंशन होगा खत्म मोदी सरकार ने शुरु की खास स्कीम 2024
क्या आप को पता है की केंद्र सरकार टैक्स पेयर्स के लिए एक बढ़िया आप्शन लेकर आई है अगर आप को भी अपने इनकम टैक्स से जुड़े किसी विवाद या मसले को सुलझाना है तो अब केंद्र सरकार आप को एक बढ़िया मौका दे रही है 1 अक्टूबर से कैसे चलिये आप इस पोस्ट को लास्ट तक इस रिपोर्ट मे हम बताते है
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टैक्स पेयर्स को होगा फाइदा
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीसीटी ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजन 2024 शुरू कर दिया है जो इस महीने यानी की 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है वित्तमंत्रीनिर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 के पहले बजट को पेश करने के दौरान प्रस्ताव रखते हुये कहा था की जल्द इनकम टैक्स विवादो को निपटाने के लिए स्कीम पेश किया जाएगा और अब सीबीसीटी ने इस योजन को शुरू भी कर दिया इसके जरिये टैक्स से जुड़े अनसुलझे मामलो को तेजी से निपटाया जा सकेगा विवाद से विश्वास स्कीम केंद्र सरकार की एक एसी योजन है जिसके तहत डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादो के समाधान का आसान मौका टैक्स पेयर्स के लिए मिलेगा
सीबीसीटी की ओर से 1 अक्टूबर से प्र्भवी होने वाली इस स्कीम से जुड़े नियमो को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है इसे देखे तो सबसे ज्यादा फायदा ऐसे टैक्स पेयर्स को होने वाला है जो 31 दिसंबर 2024 यानी साल के आखिरी दिन तक सामने आ जाएगे और जिन्हों ने अपना टैक्स फ़ेल कर दिया होगा उन्हे अधिकतम सेटलमेंट पैसा मिल सकेगा जबकि इस डेडलाइन के बाद फाइलिंग करने वालों को कम सेटलमेंट पैसा दिया जाएगा विवाद से विश्वास योजन का उदेश्य उन लोगो को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह के विवाद है
जिनके आयकर विवाद विभिन न्यायालयों मे लंबित है जिनमे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या फिर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और आयुक्त शामिल होंगे सरकार को उम्मीद हाई की इस योजन से लगभग 2.7 करोड़ डायरेक्ट टैक्स मांगो का समाधान हो सकेगा जिनकी कुल राशि लगभग 35 लाख करोड़ रुपये होगा तेजी से इन मामलो का निपटरा करने के लिए स्टार्ट की गई इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट की स्कीम के तहत चार तरह के फार्म भी जारी किया गया है
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फार्म 1 मे आप डिक्लेरेशन फाइल और अंडरटेकिंग देंगे
फार्म 2 मे अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाने वाले प्रमाण पत्र को दिया जाएगा
फार्म 3 के तहत घोषणाकर्ता द्वारा पेमेंट की जानकारी दिया जाएगा
फार्म 4 अथॉरिटी द्वारा टैक्स एरियर के फूल एंड फाइनल सेटेलमेंट की जानकारी देगा
अब इसमे फार्म 1 और फार्म 3 बेहद जरूरी है कैसे यह भी आप समझा लीजिये नई सरकारी स्कीम मे फार्म 1 को इनकम टैक्स से जुड़ी हर विवाद के लिए अलग -अलग भरना होगा वही फार्म 3 मे आप को पेमेंट की जानकारी शेयर करना होगा इसमे आप को अपील आपत्ति आवेदन रेट याचिका या दावे को वापस लेने के प्र्मणा के साथ अथॉरिटी को देना पड़ेगा फार्म 1 और 3 को टैक्स पेयर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा यहा फार्म आयकर विभाग के इफाइलिंग पोर्टल यानी www.incometax.gov.in पर उपलब्ध किया कराए जाएगा
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