Credit card Users को RBI का बड़ा ऐलान बदल गया नियम 2024
हमारे देश भर में लाखों की संख्या में लोग क्रेडिट कार्ड युज करते है और जो सभी लोग उस पर निर्भर भी है शॉपिंग को लेकर बाकी खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है जो क्रेडिट कार्ड को यूज करते है वह दो तारीख को हमेशा ध्यान में रखकर चलते है
एक तारीख को जब बिल जनरेट होता है और दूसरी ड्यू डेट अगर आप भी क्रेडिट कार्ड युज करते है तो फिक्स डेट से पहले बिल पे जरूर करते होगे वरना आप को एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता होगा मगर
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अब क्रेडिट कार्ड यूजर्स को ऐसा करने की जरुरत नही पड़ेगी अब आप अपने हिसाब से बिलिंग साइकिल में बदलाव कर सकते है और ड्यू डेट भी अपनी सुविध के हिसाब से चुन सकते है जी हां आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ी राहत दी है क्या है पूरी खबर इस पोस्ट में हम बताएंगे
आरबीआई का फैसला
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड जारी करने नियमों में कुछ बदलाव किए है आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंको से कस्टमर को अपने क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल में एक बार बदलाव का ऑप्शन दिया है
कार्ड की बिलिंग साइकिल क्रेडिट कार्ड के इशू करने के वक्त ही फिक्स कर दी जाती है लेकिन अब आप आपने हिसाब से तारीख चुन सकते है अब तक क्रेडिट कार्ड कंपनी कास्टेमर्स को एक टाइम पीरियड देती आई है जिसमे कार्ड से किए गए सभी खर्चों को जोड़ कर एक फिक्स डेट तक बिल के तौर पर आपके पास भेज दिया जाता था
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बिल जनरेट होने के बाद ड्यू डेट तक आप को आप को इसका बिल पे करना पड़ता था इसे ही बिलिंग साइकिल कहते है
अब तक सिर्फ क्रेडिट कार्ड कंपनिया तय करती थी की ग्राहक के लिए बिलिंग साइकिल क्या होगा लेकिन अब यूजर्स अपनी मर्जी के मुताबिक कम से कम एक बार अपने क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल को अपने मुतबिक बदल पाएंगे आरबीआई के इस फैसले से क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बेहद राहत मिली है मगर सावल
यह है की बिल पेमेंट के लिए आपको कौन सी डेट चुनना चाहिए देरी या डिफॉल्ट से बचने के लिए आप के क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट us पीरियड में होना चाहिए।
जब आप के पास पेमेंट के लिए सफीशिएंट अमाउंट हो यानी की आप को ड्यू डेट की सैलरी आने के दो दिन या तीन दिन बाद की रखनी चाहिए बिल पेमेंट के लिए महीने के आखिर के आस पास की कोई डेट न चुने
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अब आप के मन में सवाल उठा रहा होगा की बिल साइकिल और ड्यू डेट को कैसे बदले तो इसके लिए हर बैंक का अपना प्रोसिजन है आप अपने आनलाइन बैंकिंग प्लेटफार्म पर जाकर खुद इस में बदलाव कर सकते है अपने बिलिंग साइकिल को बदलने का तरीका जानने के लिए आप अपने बैंक के कस्टमर केयर को भी कॉल कर सकते है
रिजर्व बैंक ने कहा- चाहे बैंक का मामला हो या नॉन-बैंक इंस्टीट्यूशन का, कस्टमर के कार्ड नेटवर्क के बारे में निर्णय कस्टमर का नहीं होता है, बल्कि इश्यूअर और कार्ड नेटवर्क के समझौते से तय होता है. इस कारण रिजर्व बैंक ने कार्ड इश्यूअर और कार्ड नेटवर्क के बीच किसी तरह के समझौते पर रोक लगा दी है. रिजर्व बैंक ने निर्देश में साफ कहा है- कार्ड जारी करने वाले कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे, जिससे ग्राहकों के द्वारा अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवा लेने की राह में कोई रुकावट पैदा हो.